भारतीय संविधान
भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया था। संविधान सभा के 389 सदस्यों ने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू किया गया था।
भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं:
- लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित सिद्धांत
- सबसे विस्तृत लिखित संविधान
- संसदीय शासन व्यवस्था
- कठोर एवं लचीलापन का समन्वय
- सुदृढ़ केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था
- संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय
- एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका
भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं।
भारत के संविधान का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था बनाना था जो समाज के सभी वर्गों को न्याय प्रदान कर सके। संविधान का उद्देश्य यह भी था कि सभी को समान अवसर मिले और कोई भेदभाव न हो।
भारतीय संविधान के अन्य उद्देश्यों में शामिल हैं:
संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व|
भारतीय संविधान के मुख्य उद्देश्यों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करना और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता के लिए बंधुत्व प्रदान करना शामिल हैं।